
HARYANA NEWS(Best E news): हरियाणा में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। अब पेपर लीक करके या नकल के जरिए नौकरी और परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। Haryana Paper Leak Law 2026 को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने केंद्र के नए कानून को हरियाणा के उच्च शिक्षा विभाग के तहत आने वाले सभी संस्थानों में तुरंत प्रभाव से लागू करने के निर्देश जारी किए हैं।
दरअसल प्रदेश में काफी समय से पेपर लीक और नकल कराने वाले गिरोह युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कई बार मेहनत करके परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को ऐसे लोगों की वजह से नुकसान उठाना पड़ता है। इसी परेशानी को देखते हुए सरकार अब परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी में है।
इस संबंध में पंचकूला स्थित उच्च शिक्षा महानिदेशक एस नारायणन की ओर से आधिकारिक आदेश जारी किया गया है। बताया गया है कि मुख्यमंत्री कार्यालय से मिले निर्देशों के बाद यह परिपत्र जारी किया गया। इसके तहत प्रदेश के सभी सरकारी कॉलेजों के प्राचार्यों एनसीसी कमांडिंग अफसरों और जिला व उपमंडल पुस्तकालय अध्यक्षों को नए नियमों का पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं।
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नए कानून में पेपर लीक करने नकल कराने और परीक्षा से जुड़ी दूसरी गड़बड़ियों पर कड़ी सजा का प्रावधान बताया गया है। सामान्य नकल पेपर लीक करने या फर्जी एडमिट कार्ड और वेबसाइट बनाकर उम्मीदवारों को ठगने जैसे मामलों में दोषी पाए जाने वालों को कम से कम 5 साल की जेल हो सकती है। वहीं गंभीर मामलों में सजा बढ़ाकर 10 साल तक की जा सकती है।
इसके अलावा दोषियों पर 50 लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। यानी अब परीक्षा में गड़बड़ी करके युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करना भारी पड़ सकता है।
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Haryana Paper Leak Law 2026 लागू होने के बाद सरकार का मकसद परीक्षाओं में पारदर्शिता बनाए रखना और नकल माफिया पर लगाम लगाना है। इससे उन युवाओं को राहत मिलने की उम्मीद है जो सालों तक मेहनत करके सरकारी नौकरी और दूसरी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं।