
Haryana News (Best E News) हरियाणा में अपना मकान बनाने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए बड़ी खबर है। Haryana Housing Rules में बदलाव की तैयारी चल रही है। प्रदेश सरकार शहरों में मकान बनाने के पुराने नियमों की जगह नया बिल्डिंग कोड लाने जा रही है। इसके तहत अब प्लाट कितना बड़ा है उसी के हिसाब से मकान में कितनी जगह पर निर्माण हो सकेगा कितनी मंजिलें बनेंगी और कितना एफएआर मिलेगा यह तय किया जाएगा।
नगर एवं आयोजना विभाग ने बिल्डिंग कोड 2017 में बदलाव का प्रस्ताव तैयार किया है। विभाग के महानिदेशक डा जे गणेशन ने इन प्रस्तावों पर आम लोगों और दूसरे संबंधित लोगों से एक दिसंबर तक सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं। यानी अभी इन नियमों पर लोगों की राय ली जा रही है।
प्रस्ताव के मुताबिक प्लाट को पांच श्रेणियों में बांटा गया है। इनमें 100 वर्ग मीटर तक 100 से 250 वर्ग मीटर 250 से 350 वर्ग मीटर 350 से 500 वर्ग मीटर और 500 से 1000 वर्ग मीटर तक के प्लाट शामिल हैं।
ये भी पढ़ें:हरियाणा के फरीदाबाद में पडोसी ने टेक महिंद्रा के एशिया हेड को गोलियों से भूना
नए प्रस्ताव में 200 वर्ग मीटर तक के प्लाट पर 75 प्रतिशत ग्राउंड कवरेज मिलेगी जबकि इससे बड़े प्लाट पर यह सीमा 66 प्रतिशत रखी गई है। मकान की अधिकतम ऊंचाई 16 दशमलव 5 मीटर तय करने का प्रस्ताव है। इसमें ग्राउंड के साथ तीन मंजिल या स्टिल्ट के साथ चार मंजिल बनाने का विकल्प रहेगा। इसके अलावा एक लेवल का बेसमेंट बनाने की अनुमति भी प्रस्ताव में शामिल है।
एफएआर की बात करें तो 100 वर्ग मीटर के प्लाट पर बेस एफएआर 165 प्रतिशत और अतिरिक्त एफएआर खरीदने के बाद अधिकतम 264 प्रतिशत तक रखने का प्रस्ताव है।
ये भी पढ़ें:Haryana Air Pollution: पंचगांव का AQI 426, हरियाणा के 5 शहर टॉप-10 में शामिल
वहीं 250 से 350 वर्ग मीटर के प्लाट पर बेस एफएआर 130 प्रतिशत और 350 से 500 वर्ग मीटर के प्लाट पर 120 प्रतिशत रखा गया है। 500 से 1000 वर्ग मीटर के प्लाट पर बेस एफएआर 100 प्रतिशत होगा। Haryana Housing Rules इन तीनों श्रेणियों में अतिरिक्त एफएआर मिलाकर अधिकतम सीमा 240 प्रतिशत प्रस्तावित है।
फिलहाल ये बदलाव प्रस्तावित हैं और लोगों से सुझाव मांगे गए हैं। ऐसे में मकान बनाने की योजना बना रहे लोगों को अंतिम नियम जारी होने का इंतजार करना चाहिए।