Haryana News (Best E News) हरियाणा में SIR को लेकर चुनाव आयोग ने बड़ा बदलाव किया है। अब राज्य के लोगों को वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने या किसी तरह की गलती ठीक करवाने के लिए 20 नवंबर 2026 तक का समय मिलेगा। पहले यह तारीख 10 नवंबर तय की गई थी। आयोग ने दावे और आपत्तियों के निपटारे के लिए 10 दिन का अतिरिक्त समय दिया है।
दरअसल हरियाणा में मतदाता सूची को अपडेट करने का काम चल रहा है। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने वोटर लिस्ट को लेकर अपनी शिकायतें और आपत्तियां दर्ज कराई हैं। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों ने चुनाव आयोग से समयसीमा बढ़ाने की मांग की थी। उनका कहना था कि शिकायतों की संख्या काफी ज्यादा है और तय समय के अंदर सभी मामलों की जांच करना मुश्किल हो रहा है।
अधिकारियों की इसी मांग को देखते हुए आयोग ने समयसीमा आगे बढ़ाने का फैसला किया है। अब 20 नवंबर तक लोग अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। अगर किसी का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो वह नया नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म 6 भरकर आवेदन कर सकता है। इसके अलावा वोटर लिस्ट में गलत नाम या दूसरी जानकारी होने पर भी सुधार के लिए आवेदन किया जा सकता है।
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यह काम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है। इसलिए जिन लोगों ने अभी तक अपनी वोटर लिस्ट चेक नहीं की है उन्हें एक बार जरूर देख लेना चाहिए। ताकि आगे चलकर मतदान के समय किसी तरह की परेशानी न हो।
चुनाव आयोग के नए कार्यक्रम के मुताबिक अब हरियाणा की अंतिम मतदाता सूची 30 नवंबर 2026 को जारी की जाएगी। यानी प्रशासन को भी दावे और आपत्तियों की जांच पूरी करने के लिए 20 नवंबर तक का समय मिलेगा।
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गौर करने वाली बात यह है कि SIR को लेकर देश में पहले से ही राजनीतिक बहस चल रही है। विपक्षी दल मतदाता सूची से नाम हटाए जाने को लेकर सवाल उठा रहे हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर भी विरोध जारी है। ऐसे में हरियाणा में तारीख बढ़ने से आम लोगों को अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए कुछ और समय मिल गया है।
